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आगरा: राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान के मामले में कंगना रनौत को कोर्ट का नोटिस

मयंक चावला

आगरा, 22 नवंबर 2024:

फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया नोटिस 19 नवंबर 2024 को प्राप्त हो चुका है। यह नोटिस राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान के मामले में जारी किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ यह परिवाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना ने दिल्ली बॉर्डर पर अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे लाखों किसानों पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। कंगना ने कहा था कि धरने के दौरान हत्याएं और बलात्कार हो रहे थे और यदि उस समय देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता, तो बांग्लादेश जैसे हालात बन जाते।

इसके अलावा, 17 नवंबर 2021 को कंगना पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का भी आरोप है।
परिवाद में अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा कि कंगना ने अपनी टिप्पणियों से न केवल देश के किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और उग्रवादी बताया, बल्कि 1947 की आजादी को भी अपमानित किया। उन्होंने महात्मा गांधी और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद।

13 नवंबर 2024 को कोर्ट ने मामले की बहस सुनने के बाद कंगना को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंगना से कहा गया है कि वे 28 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि कंगना निर्धारित समय और तिथि पर उपस्थित नहीं होतीं, तो मामले की सुनवाई नियमानुसार आगे बढ़ा दी जाएगी।

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