Uttar Pradesh

धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक, नवरात्रि उत्सव पर योगी सरकार का सख्त निर्देश

लखनऊ, 30 मार्च 2025

नौ दिवसीय चैत्र नवरात्रि उत्सव के आरंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर विशेष प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को तत्काल बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।

2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों के पास अवैध पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

बयान में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और 2011 के प्रावधानों के तहत अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवी दुर्गा को समर्पित नौ दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि रविवार (30 मार्च) से शुरू होगा।

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