बरेली, 23 फरवरी 2025
यहां की एक स्थानीय अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।सरकारी वकील सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और शुक्रवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पीड़िता के चचेरे भाई सूरज ने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में अहम भूमिका निभाई। पीड़िता की पहचान काजल के रूप में हुई है, जो आरोपी रवि बाबू और रितु की बेटी है।
जायसवाल ने बताया कि हत्या का कारण परिवार में कथित अवैध संबंध को लेकर लड़की का विरोध था। उन्होंने कहा, “लड़की ने इस संबंध को उजागर करने की धमकी दी थी, जिसके चलते आरोपी ने उसकी हत्या कर दी।” घटना की रिपोर्ट उसके चचेरे भाई सूरज ने 20 अगस्त 2020 को इज्जत नगर थाने में दर्ज कराई थी।
सूरज, जो उस समय 17 साल का था, बचपन से ही अपने मामा के परिवार के साथ रह रहा था। वह बढ़ई का काम करता था।
घटना के दिन, सूरज के मामा रवि बाबू ने अपने नियोक्ता को फोन करके बताया कि उनका कुत्ता मर गया है और उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अपने मामा के घर लौटने पर सूरज ने देखा कि रवि बाबू, उसकी मां राधा देवी और उसकी मौसी रितु एक गड्ढा खोद रहे थे और उसमें उसकी चचेरी बहन काजल का शव दफना रहे थे।
सूरज ने घटना की सूचना इज्जत नगर थाने में दी। पुलिस ने काजल का शव गड्ढे से बरामद किया। जायसवाल ने कहा, “पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि काजल की कलाई की हड्डी दो जगहों से टूटी हुई थी और उसके शरीर पर घाव के आठ निशान थे।” पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।