देहरादून, 27 मई 2025
उत्तराखंड की विशेष सीबीआई अदालत ने हरिद्वार के रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 16 साल पुराने एक मामले में छह महीने की सजा सुनाई है। यह मामला 2009 का है जिसमें पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप था। इसी मामले में विधायक की भतीजी दीपिका और तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा दी गई है। हालांकि, सभी को तुरंत जमानत मिल गई है।
कोर्ट के मुताबिक, दीपिका चौहान ने अपने पति मनीष और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में मनीष और उसके परिवार को गंगानगर थाने बुलाया और वहां उन्हें पीटा गया। मनीष ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
जांच के दौरान पाया गया कि पुलिस ने मनीष और उसके परिवार को बिना केस के दो दिनों तक थाने में रखा और मारपीट की। इस वजह से कोर्ट ने 2019 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई की जांच के बाद अदालत ने आदेश चौहान को दोषी ठहराया।
तीन पुलिसकर्मियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई थी, जिनमें से एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। सजा के तुरंत बाद सभी आरोपी बेल पर रिहा कर दिए गए। विधायक ने फैसले को सत्र न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।
यह मामला तब का है जब आदेश चौहान केवल पदाधिकारी थे। इसके तीन साल बाद वे विधायक बने और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस फैसले से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मची है।