
आगरा,15 नवंबर 2024
आगरा में एक इंजीनियर के साथ बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने अमेजॉन पर 75 हजार रुपये का Apple iPhone XS-8 ऑर्डर किया और ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी कर दिया। जब डिलीवरी बॉक्स खोला, तो उसमें सस्ता और टूटा हुआ iPhone-10 निकला। शिकायत करने पर न तो अमेजॉन ने जवाब दिया और न ही Apple कंपनी ने समाधान किया। मजबूर होकर इंजीनियर ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज किया।
विवेक शर्मा ने टूटा हुआ iPhone मिलने पर अमेजॉन और रिटेल कंपनी से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उन्होंने Apple को भी मेल किया, पर कंपनी ने IMEI नंबर के बिना मदद करने से इनकार कर दिया। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अब अमेजन इंडिया और रिटेल कंपनी को 30 दिन में iPhone की रकम लौटाने और 15 दिन में टूटा हुआ फोन वापस लेने का आदेश दिया है।






