
नई दिल्ली, 13 फरवरी 2025
नोएडा एक्सप्रेसवे से रोजाना करीब 8 से 10 लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब होने वाले और यातायात को बाधित करने वाले वाहनों के लिए नए नियम पेश किए हैं। नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस को भारी जुर्माना लगाने और यहां तक कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर खराब होने वाले और यातायात प्रवाह को बाधित करने वाले वाहनों को जब्त करने का अधिकार होगा। फिलहाल ये नियम केवल व्यावसायिक वाहनों पर लागू हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये नियम जल्द ही सभी प्रकार के वाहनों पर लागू किए जाएंगे।
नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा डालने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस उपायुक्त (यातायात) लखन सिंह यादव ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य वाणिज्यिक वाहन मालिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे अपने वाहनों पर नज़र रखें ताकि ट्रैफ़िक जाम से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक वाहनों में बसें, ट्रक, डीसीएम, ओवरलोडिंग वाहन आदि शामिल हैं। श्री यादव ने यह भी कहा कि जल्द ही निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
डीसीपी यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया , “नोएडा एक्सप्रेसवे से करीब 8 से 10 लाख वाहन गुजरते हैं। डीएनडी फ्लाईओवर, चिल्ला बॉर्डर, प्रेरणा स्थल जैसे क्षेत्र मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं, जहां यातायात संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं।” उन्होंने कहा, “पिछले सात दिनों में हमने खराब वाहनों के कारण 22 वाहनों को जब्त किया है और लगभग 210 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं।”
ग्रेटर नोएडा के निवासी कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा, “यह एक अच्छी पहल है और इससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात में होने वाली अवांछित बाधा को कम करने में मदद मिलेगी।” हालांकि, एक अन्य निवासी अनिल कुमार चेतीवाल ने कहा, “पंचर टायर या किसी तकनीकी समस्या जैसी आपातकालीन स्थितियों वाले वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।”
इस बीच, नए नियम यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई गति सीमा की घोषणा के लगभग 2 महीने बाद आए हैं।
यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किमी/घंटा से घटाकर 75 किमी/घंटा कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए गति सीमा 80 किमी/घंटा से घटाकर 60 किमी/घंटा कर दी गई है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किमी/घंटा से घटाकर 75 किमी/घंटा कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए इसे 60 किमी/घंटा से घटाकर 50 किमी/घंटा कर दिया गया है।
नये नियम 15 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेंगे, तथा ये नियम सर्दियों के उन महीनों पर भी लागू रहेंगे जब सड़क की स्थिति अक्सर खतरनाक मानी जाती है।






