
रायपुर, 23 फरवरी 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई दुकान और स्थापना अधिनियम लागू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले से अब व्यापारी अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। इस कदम से न केवल व्यापारियों को लाभ होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
सीएम के अनुसार, पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब व्यापारियों को अपनी सुविधा के अनुसार काम करने की छूट मिल गई है। हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और किसी भी कर्मचारी से दिन में आठ घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी दुकान मालिकों को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा।
नए नियमों में दुकानों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मौजूदा पंजीकृत दुकानों को छह महीने के भीतर बिना किसी अतिरिक्त लागत के श्रमिक पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करनी होगी। हालाँकि, यदि आवेदन निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा।
सरकार के अनुसार, इस फैसले से कारोबार में आसानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ मिलेगा। दुकान संचालन में अधिक लचीलापन आने से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।
राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सीएम साय के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में दुकानें 24 घंटे खुली रहने से राज्यवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा, खासकर मध्यम और छोटे कारोबारियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।”
उन्होंने इस नियम से राज्य में और अधिक विकास के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा, “छत्तीसगढ़ में पहली बार सभी दुकानें खुली रहेंगी, इससे रोजगार भी पैदा होगा। छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में विकसित होने जा रहे हैं। विकास की गति और तेज होगी। व्यवसायियों में खुशी की लहर है।”






