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मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना: किसानों के लिए बड़ी सौगात

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को उथले, मध्यम गहरे और गहरे नलकूपों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के उद्देश्य:

• कृषि भूमि की सिंचन क्षमता में वृद्धि करना।
• कृषकों को सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।

उप-योजनाएँ और अनुदान विवरण:

1. उथले नलकूप (30 मीटर तक की गहराई):
o सीमांत कृषक (0.2 से 1.0 हेक्टेयर): बोरिंग के लिए ₹7,000 और पम्पसेट स्थापना के लिए ₹6,000 का अनुदान।
o लघु कृषक (1.0 से 2.0 हेक्टेयर): बोरिंग के लिए ₹5,000 और पम्पसेट स्थापना के लिए ₹4,500 का अनुदान।
o अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक: बोरिंग के लिए ₹10,000 और पम्पसेट स्थापना के लिए ₹9,000 का अनुदान।
2. मध्यम गहरे नलकूप (31 से 60 मीटर की गहराई):
o कृषकों को कुल ₹1,53,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें नलकूप निर्माण के लिए लागत का 50% या अधिकतम ₹75,000, जल वितरण प्रणाली के लिए ₹10,000, और ऊर्जीकरण के लिए ₹68,000 शामिल हैं।
3. गहरे नलकूप (60 से 110 मीटर की गहराई):
o इस श्रेणी के नलकूपों के लिए किसानों को ₹1,78,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया:
• किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
• ऑनलाइन आवेदन के लिए, उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
• आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, खतौनी की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण आदि संलग्न करने होंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
• योजना का लाभ लेने के लिए किसान का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
• योजना के तहत अनुदान के अतिरिक्त व्यय धनराशि किसान द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
• यह योजना अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खंडों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।
अधिक जानकारी के लिए, किसान अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की सिंचाई समस्याओं का समाधान कर उनकी आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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