लखनऊ, 17 दिसंबर 2025:
यूपी की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम के आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार जनपद के होटल, रिसॉर्ट, क्लब, पब, रेस्टोरेंट, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होने वाले डीजे नाइट, म्यूजिकल इवेंट, डांस पार्टी, लाइव शो आदि उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 2(ए-2) के अंतर्गत मनोरंजन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन या संचालन के लिए अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करना दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 8 के तहत आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह माह तक का कारावास, अधिकतम ₹20,000 का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। वहीं, निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन ₹2,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश केवल क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या तक सीमित नहीं हैं। किसी भी दिन आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों (पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर) पर लागू होंगे। इसके लिए सभी आयोजकों को niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति व्यवस्था और अन्य आवश्यक विभागीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। पूरी अनुमति प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। यदि किसी को आवेदन के दौरान तकनीकी समस्या या सहायता की आवश्यकता हो, तो वे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के कक्ष संख्या-40(ए) में संपर्क कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपदवासियों और कार्यक्रम आयोजकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखें। नियमों का पूर्ण पालन करें और बिना अनुमति किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित न करें ताकि उत्सव सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।





