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UP : आजम खां पर कानूनी शिकंजा : कोर्ट ने फर्जीवाड़े के केस में तय किए आरोप… सामने आई ये प्रतिक्रिया

रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के मामले में पूर्व मंत्री के साथ पत्नी भी हैं आरोपी, काफी समय बाद पिछले दिनों जेल से बाहर आए आजम

रामपुर, 30 अक्टूबर 2025:

काफी समय बाद सलाखों से बाहर आए सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रहीं। उन पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। ताजा मामला रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में कथित फर्जीवाड़े का है। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद के खिलाफ धारा 420, 467, 471 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं।

इस मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। आजम खां अपनी पत्नी के साथ बुधवार को कोर्ट में पेश हुए और कई मामलों में हाजिरी लगाई। इनमें यतीमखाना बस्ती मामला, फांसीघर की जमीन कब्जाने का मामला, और जौहर यूनिवर्सिटी गेट विवाद शामिल हैं। अदालत ने इन सभी मामलों में अगली तारीखें अलग-अलग निर्धारित की हैं।

आजम खां ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे “पूरी तरह फर्जी” हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “अगर बकरी या भैंस चोरी हुई थी, तो बरामद क्यों नहीं हुई?”

उन्होंने दावा किया कि यतीमखाना बस्ती और डूंगरपुर केस जैसे मामलों में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि जिन जमीनों को लेकर विवाद बताया गया, वहां बाद में सरकारी कॉलोनी बन चुकी है।

आजम खां हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। रिहाई के कुछ ही समय बाद उनके खिलाफ एक बार फिर से कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

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