नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए किसी भी कुत्ते को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5,000 कुत्तों के लिए विशेष शेल्टर बनाने का निर्देश भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने के आदेश दिए हैं कि सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि उन्हें रेबीज या हमलों का खतरा न रहे।
निर्देश के अनुसार, संबंधित विभाग हर दिन का रिकॉर्ड रखेंगे कि कितने कुत्तों को पकड़ा गया। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्रवाई में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आठ हफ्तों में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह आदेश दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से चली आ रही आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।