नई दिल्ली, 14 फरवरी 2025
राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में पुलिस दल पर कथित रूप से हमला करने और उन्हें धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये आप विधायक अमानतुल्ला खान को गुरुवार को यहां की एक अदालत से अंतरिम राहत मिल गयी जिसने उन्हें 24 फरवरी तक गिरफ्तारी से बचा लिया। अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अंतरिम संरक्षण आदेश पारित किया क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओखला से विधायक को जांच अधिकारी द्वारा जब भी आवश्यक हो जांच में शामिल होने के लिए कहा था।दिल्ली पुलिस ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर क्राइम ब्रांच के ऑपरेशन में दखल देने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं का हवाला दिया गया है, जिसमें धारा 221, 132 और 121 (1) शामिल हैं, जो अपराधियों को शरण देने, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और राज्य के खिलाफ साजिश रचने से संबंधित हैं।सोमवार को क्राइम ब्रांच ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित और घोषित अपराधी शाहबाज खान को पकड़ने के लिए जामिया नगर में छापेमारी की। हालांकि, इस दौरान कथित तौर पर अमानतुल्लाह खान ने हस्तक्षेप किया, जिससे शाहबाज खान भागने में सफल हो गया।