योगेंद्र मलिक
देहरादून, 11 फरवरी 2026:
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। सबसे अहम फैसला बोनस को लेकर रहा। सरकार ने पेमेंट ऑफ बोनस बिल वापस लेने का निर्णय किया है, जिससे कर्मचारियों को फिर से बोनस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट सचिव शीलेश बगौली ने बैठक के बाद जानकारी दी कि 1965 के बोनस एक्ट के तहत कर्मचारियों को जो लाभ मिलता था, वह कोविड काल में संशोधन के बाद रुक गया था। अब पुराने प्रावधान दोबारा लागू किए जाएंगे और कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
बैठक में श्रम विभाग से जुड़ा एक और अहम निर्णय लिया गया। विभाग में 893 पदों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों में से 304 को पहले ही न्यूनतम वेतन मिल रहा था। बाकी 589 श्रमिकों को अब 18 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन देने का फैसला किया गया है। इससे उनकी आमदनी में सीधा इजाफा होगा और आर्थिक हालात बेहतर होंगे।
स्वास्थ्य विभाग में भी बदलाव को मंजूरी मिली। ईएसआई नियमावली 2006 में संशोधन के तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इनमें 11 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 6 असिस्टेंट डायरेक्टर समेत अन्य पद शामिल हैं। इन पदों पर चयन उत्तराखंड मेडिकल सेलेक्शन बोर्ड के जरिए होगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत 22 नए पद सृजित करने पर सहमति बनी है। सरकार का कहना है कि इससे नशे के खिलाफ अभियान को और धार मिलेगी।
कारागार विभाग में उत्तराखंड कारागार हैबिचुअल ऑफेंडर्स नियमावली 2024 को लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत बार बार अपराध करने वालों की पहचान कर उन पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सुषम खाद्य योजना को मुख्यमंत्री खाद्य योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें किसानों को 25 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे खेती को सहारा मिलेगा और किसानों की लागत कम होगी।






