नई दिल्ल, 22 फरवरी 2025
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एजेंसी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया। ईडी ने बीबीसी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक न्यायनिर्णयन आदेश भी जारी किया।
उक्त कानून के तहत विभिन्न “उल्लंघनों” के लिए बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा कि बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, जो 100 प्रतिशत एफडीआई वाली कंपनी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती है, लेकिन उसने अपनी एफडीआई को घटाकर 26 प्रतिशत नहीं किया और इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा, जो भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 18 सितंबर, 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में सरकारी मंजूरी मार्ग के तहत डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई है। सूत्रों ने बताया कि बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर लगाया गया कुल जुर्माना 3,44,48,850 रुपये है, साथ ही फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15.10.2021 के बाद अनुपालन की तारीख तक हर दिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि बीबीसी के तीन निदेशकों – जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स – पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।