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Myntra पर ED का बड़ा एक्शन, 1654 करोड़ के विदेशी निवेश के मामले में केस दर्ज

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2025

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली फैशन ई-रिटेलर मिंत्रा (MYNTRA) के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत शिकायत दर्ज की है। मिंत्रा और उसकी संबंधित संस्थाओं पर 1,654.35 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश मानदंडों का उल्लंघन करने और मानदंडों से अधिक निवेश करने का आरोप है।

मिंत्रा पर थोक ‘कैश एंड कैरी’ रूट का दुरुपयोग करने और बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार (MBRT) करने का आरोप है, जो FDI व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित है। हालांकि मिंत्रा ने थोक व्यापार के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त करने का दावा किया था, ईडी ने पाया कि अधिकांश बिक्री सीधे उपभोक्ताओं को इसकी संबंधित इकाई, वेक्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई थी।

संरचना पर आरोप है कि वह बी2बी और बी2सी परिचालनों को अलग करके नियमों का उल्लंघन करते हुए खुदरा व्यापार में संलग्न है। ईडी ने पाया है कि मिंत्रा ने उस प्रावधान का उल्लंघन किया है जिसके तहत 1 अप्रैल, 2010 और 1 अक्टूबर, 2010 की एफडीआई नीति में संशोधन के अनुसार थोक बिक्री का केवल 25% समूह कंपनियों को जाना चाहिए।

ईडी ने पाया है कि मिंत्रा और अन्य ने फेमा की धारा 6(3)(बी) के साथ समेकित एफडीआई नीतियों का उल्लंघन किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 1,654.35 करोड़ रुपये का उल्लंघन हुआ है।

 

 

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