जहाँ पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना थी, वहीं अब योगी सरकार ने इसे हकीकत बनाने का रास्ता खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेंगे-वे गोवंश को गोद लेकर स्वयं का व्यवसाय और आय का नया स्रोत तैयार कर सकते हैं। इस पहल से न केवल गोवंश का संरक्षण होगा, बल्कि गो आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत अब हर किसान अपने खेत और गोवंश के माध्यम से न सिर्फ जीवन यापन करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अपनी छाप छोड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में…
क्या है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की शुरुआत ग्रामीण किसानों और पशुपालकों के लिए की है, ताकि गोवंश संरक्षण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के तहत, विभिन्न स्थाई और अस्थाई गो आश्रय स्थलों में संरक्षित बेसहारा गोवंशों को इच्छुक पशुपालकों को अधिकतम 4 गोवंश तक सुपुर्द किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
मुख्य उद्देश्य:
- बेसहारा गोवंशों की सुरक्षा: गोवंशों से फसलों और स्थानीय जनमानस की रक्षा करना।
- देशी नस्लों का संरक्षण: उत्तर प्रदेश की पारंपरिक गोवंशीय नस्लों को बचाना और बढ़ावा देना।
- पोषण और आय: कुपोषित परिवारों को नियमित दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में क्या है पात्रता? (Eligibility)

उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
1️⃣ स्थायी निवासी होना अनिवार्य: योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
2️⃣ किसान या मदर डेयरी वाले पात्र: जो किसान या मदर डेयरी के संचालन में हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।
3️⃣ बैंक खाता होना आवश्यक: लाभ सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए बैंक खाता होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में लाभ पाने की आसान प्रक्रिया क्या है? (Application process)

अपने गोवंश को गोद लेकर आत्मनिर्भर बनने का सपना अब सिर्फ कुछ कदम दूर है। आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप तरीका:
1️⃣ पशुपालन विभाग जाएँ: सबसे पहले अपने नजदीकी पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश कार्यालय में पहुँचें।
2️⃣ आवेदन पत्र प्राप्त करें: वहाँ से मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का आवेदन पत्र लें।
3️⃣ जानकारी सही भरें: आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी पूरी और सही तरीके से भरें।
4️⃣ दस्तावेज़ संलग्न करें: साथ में आवश्यक दस्तावेज़ जैसे:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- किसान / मदर डेयरी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
5️⃣ आवेदन जमा करें
सभी जानकारी और दस्तावेज़ भरने के बाद आवेदन पत्र जमा कर दें।
6️⃣ सत्यापन और मंजूरी
जमा किए गए आवेदन को संबंधित अधिकारी सत्यापित करेंगे और मंजूरी देंगे।
7️⃣ धनराशि का ट्रांसफर
मंजूरी मिलने के बाद, धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में मिलने वाले लाभ क्या-क्या हैं? (Benefits)

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना का उद्देश्य सिर्फ गोवंश का संरक्षण नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता और पशुपालकों की आर्थिक मजबूती भी है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
1️⃣ प्रतिमाह आर्थिक सहायता
- प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पशु के भरण-पोषण हेतु ₹1500 प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दिया जाएगा।
2️⃣ फसल उत्पादन में वृद्धि
- निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि गोवंश प्राकृतिक रूप से खेतों और कृषि कार्य में योगदान देंगे।
3️⃣ आय और रोजगार में वृद्धि
- इस योजना से गरीब पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गोपालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में कब कर सकते हैं आवेदन?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी खंड विकास अधिकारी (BDO) या पशु चिकित्सा अधिकारी (Veterinary Officer) से संपर्क करना होगा। यह योजना एक बार में एक ही अवधि के लिए होती है, और आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर साल भर खुली रहती है।
पाठकों द्वारा पूछे गए अक्सर सवाल (FAQs)
1-उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सहभागिता योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना एक सरकारी पहल है, जिसका मकसद निराश्रित और बेसहारा गोवंशों का संरक्षण और उनका पालन-पोषण करना है। इस योजना के तहत, इच्छुक और पात्र पशुपालकों को प्रति गोवंश ₹1,500 प्रति माह की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता (DBT) प्रदान की जाती है।
2-बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना क्या है?
निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य बेसहारा गोवंश का संरक्षण करना और इच्छुक पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है।
3-गोवंश योजना क्या है?
गोवंश सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक पात्र पशुपालक को अधिकतम 4 गोवंश तक दिए जाते हैं।
महत्वपूर्ण अपडेट और आधिकारिक लिंक (Important Updates/deadlines and official links)

📞 संपर्क विवरण (contact details)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
- हेल्पलाइन नंबर: 0522-2740482
- ईमेल: dir-ah.up@nic.in
पता: पशुपालन विभाग, बादशाह बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश






