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National

कोर्ट चौकीदार को थप्पड़ मारने पर SHO पर एफआईआर का आदेश, जज ने कहा- यह राज्य के खिलाफ अपराध है

mahi rajput
Last updated: July 31, 2025 12:05 pm
mahi rajput 1 month ago
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मोहाली, 31 जुलाई 2025

पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने एसएचओ इंस्पेक्टर जशनप्रीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक हाई-प्रोफाइल आरोपी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में तैनात चौकीदार को थप्पड़ मारा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट संगम कौशल ने इसे “राज्य के खिलाफ अपराध” करार देते हुए कहा कि यह घटना सरकारी सेवा में लगे कर्मचारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने की गंभीर कोशिश है।

यह घटना 6 जुलाई को एसएएस नगर कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार पर हुई थी। एसएचओ जशनप्रीत सिंह को अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की पेशी के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गेट पर तैनात चौकीदार बलजीत सिंह ने जब बिना अनुमति चाबियां देने से इनकार किया, तो इंस्पेक्टर ने कथित रूप से उस पर हमला किया। अदालत के अनुसार इंस्पेक्टर ने चौकीदार को थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर दो-तीन मुक्के मारे और फिर चाबियां अपने अधीनस्थ को देकर गेट खुलवाया।

हालांकि चौकीदार बलजीत ने बाद में शिकायत दर्ज नहीं कराने का निर्णय लिया और इसे व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ड्यूटी से जुड़ा मामला बताया, मगर अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए एफआईआर का आदेश जारी किया।

कोर्ट ने कहा कि पीड़ित अगर पीछे हटता भी है, तो भी ऐसे अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था और सरकारी प्रतिष्ठान की गरिमा से जुड़ा मामला है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आदेश पारित किया।

फुटेज में इंस्पेक्टर को चौकीदार से भिड़ते और चाबियां लेते हुए देखा गया। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायिक परिसर में अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है और इसका कानूनी हिसाब होना जरूरी है।

मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है।

TAGGED:FIR ordered against SHO for slapping court chowkidarjudge said- it is a crime against the state
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