
पन्ना, 13 अप्रैल 2025
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक मदरसा शनिवार, 12 अप्रैल को ध्वस्त कर दिया गया, जो नव लागू वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत जांच के दायरे में आने वाला पहला मुस्लिम स्वामित्व वाला ढांचा बन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) की रिपोर्ट के अनुसार , बीडी कॉलोनी में स्थित यह मदरसा लगभग 30 वर्षों से बना हुआ है। अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इसका निर्माण अवैध रूप से किया गया है। हालांकि, मालिक ने दावा किया है कि इसके निर्माण के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति ली गई थी। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि धार्मिक इमारत के मालिक को अंतिम नोटिस दिया गया था, लेकिन कानूनी कार्यवाही के कारण मामला लंबा खिंच गया। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद, यह क्षेत्र अब नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसलिए निर्माण को अवैध माना गया। हालाँकि, मालिक ने नए पारित कानून के तहत प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए, बुलडोजर का उपयोग करके स्वयं ही संरचना को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 अप्रैल को अपनी स्वीकृति दिए जाने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम आधिकारिक रूप से 8 अप्रैल को लागू हो गया। दोनों सदनों में गहन बहस के बाद यह अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और विपक्षी सांसदों समेत कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने इस कानून को पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तिकरण का एक तरीका बताया है। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पिछले दिनों हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मामले का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तत्काल तैनाती का आदेश दिया।






