
प्रयागराज, 26 जून 2025:
यूपी के मऊ जिले के सदर विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच मामले में दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इंकार भी कर दिया है।
बता दें कि मऊ कोतवाली में दर्ज एफआईआर में आरोप है कि 3 मार्च, 2022 को एक चुनावी सभा में अब्बास ने अफसरों को ‘हिसाब किताब’ करने की धमकी दी थी। इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मुकदमे में गत 31 मई को सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई थी और तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था।
अब्बास ने मऊ ट्रायल कोर्ट में पेश की गई हेट स्पीच से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीडी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अब्बास ने आरोप लगाया था कि हेट स्पीच की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। याचिका में दाखिल सीडी व फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विचार न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित मामले में ट्रायल पूरा हो चुका है और संबंधित कोर्ट ने 31 मई, 2025 को आदेश पारित कर दिया है। वहीं, याची के वकील ने दलील दी कि फैसला आने के बाद भी आवेदन में उठाए गए आधार अभी भी विचाराधीन हैं।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है और निर्णय भी सुनाया जा चुका है। उनकी याचिका को निष्फल घोषित करते हुए खारिज कर दी और मामले में हस्तक्षेप करने से भी इंकार कर दिया है।






