लखनऊ, 22 नवंबर 2025:
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस प्राप्त होने के बावजूद अपना जवाब दाखिल न करने पर नाराज़गी जताते हुए सख्त रुख अपनाया। अदालत ने बिजनौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वारंट को तामील कराया जाए और अगली सुनवाई पर DM कौर की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अगली सुनवाई 5 जनवरी को निर्धारित है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने विक्रम सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को बिजनौर जिला स्तरीय समिति को निर्देश दिया था कि याची की जाति निर्धारण संबंधी अर्जी पर तीन महीने में फैसला किया जाए।
आरोप है कि आदेश की प्रति DM को सौंप दी गई थी, क्योंकि वे समिति की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं लिया गया। सुनवाई के दौरान राज्य के स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि DM ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से संपर्क ही नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की।






