मनोरंजन डेस्क, 17 नवंबर 2025 :
बॉलीवुड और विवादो का पुराना नाता है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता रहता है। इसी बीच फरहान अख्तर की वॉर फिल्म 120 बहादुर इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और उससे पहले इसके टाइटल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और फिल्म का नाम बदलने की मांग को सख्ती से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सवाल किया कि जब फिल्म को सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी हैं, तब सिर्फ नाम को लेकर इतनी संवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है।
याचिका में क्या कहा गया था?
फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। इससे पहले संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा और कुछ अन्य लोगों ने याचिका लगाकर दावा किया कि फिल्म का नाम और उसकी कहानी रेजांग ला की लड़ाई को सही तरीके से नहीं दिखाती। उनका आरोप था कि ट्रेलर में मेजर शैतान सिंह को अकेला हीरो बनाकर दिखाया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि इस लड़ाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के 120 जवानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी।याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे इतिहास और शहीदों की सामूहिक पहचान को नुकसान पहुंचेगा
फिल्म मेकर्स का पक्ष
फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से वकील जय के भारद्वाज ने दलील दी कि फिल्म का टाइटल और ट्रेलर दो महीने से पब्लिक के सामने है। याचिका रिलीज से ठीक पहले दायर करना कोर्ट की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने बताया कि फिल्म को सीबीएफसी से प्रमाणन मिल चुका है और रक्षा मंत्रालय की प्रीव्यू कमेटी ने भी सात नवंबर को इसे हरी झंडी दे दी है।
अहीर समुदाय की आपत्ति पर कोर्ट का जवाब
याचिकाकर्ताओं की एक मांग यह भी थी कि फिल्म का नाम 120 वीर अहीर रखा जाए ताकि लड़ाई में अहीर समुदाय की भूमिका को स्पष्ट पहचान मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म में सभी शहीदों के नाम और अहीर कंपनी की अहम भूमिका को खास तौर पर दिखाया जाए।
क्यों हाईकोर्ट ने खारिज की मांग?
हाईकोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सेना के नियमों के अनुसार किसी सैनिक की जाति या समुदाय को विशेष रूप से दिखाना ठीक नहीं माना जाता। मेकर्स ने भी बताया कि फिल्म का नाम 120 बहादुर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह पूरी टीम की वीरता का सम्मान है। फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर भी है जिसमें भारतीय सैनिकों के साहस को समर्पित संदेश दिया गया है।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
अदालत ने अंत में कहा कि जब फिल्म सभी आधिकारिक प्रक्रियाओं से गुजर चुकी है और रिलीज के करीब है, तब आखिरी समय में याचिका दायर करना न्यायालय का समय बर्बाद करने जैसा है। इसलिए कोर्ट ने याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। अब 120 बहादुर तय तारीख पर ही सिनेमाघरों में पहुंचेगी।






