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हाईकोर्ट का निर्देश : केंद्र सरकार 10 दिन में बताए… राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं?

लखनऊ, 21 अप्रैल 2025:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन के भीतर यह स्पष्ट करने को कहा है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं?

यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह केवल यह जानना चाहती है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं?

केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 10 दिनों की समयसीमा तय की है। यह मामला एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका पर आधारित है। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई 2025 निर्धारित की गई है।

इससे पहले 24 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सरकार ने आठ सप्ताह का समय मांगा था, जिसके चलते 21 अप्रैल की तारीख तय की गई थी।

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