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विवाहित महिला को कोई भी गर्भवती करे, बच्चा उसके पति का ही होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली 12 अगस्त 2025

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक विवाहित महिला का पति कानूनी तौर पर बच्चे का पिता माना जाता है, चाहे वह किसी से भी गर्भवती हो। पितृत्व पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने व्यापक बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर गरीबी के पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है। कई लोगों ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। फैसले में कहा गया है कि यदि विवाह के बाद बच्चा पैदा होता है, चाहे वह कोई भी हो, तो कानून उसके पति को ही बच्चे का पिता मानेगा।

एक ऐसा फैसला जिसने तीव्र बहस छेड़ दी :

फैसले में कहा गया है कि यह नियम तब लागू होता है जब पति यह साबित न कर सके कि गर्भावस्था के समय उसका अपनी पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं था। डीएनए परीक्षण पर अपनी राय व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसे परीक्षणों का नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय बच्चे की निजता और सामाजिक स्थिति की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।

जज ने कहा, “अगर शादी के बाद किसी और के साथ संबंध रखने वाली पत्नी बच्चे को जन्म देती है, तो इसके लिए पूरी तरह से पति ज़िम्मेदार है।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाजायज़ बच्चे के नाम से पहचाने जाने का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, अगर पति यह साबित कर दे कि उसका अपनी पत्नी के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, तो यह कानून लागू नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों का अब नियमित डीएनए परीक्षण नहीं किया जा सकता तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास उनके जैविक पिता कौन हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण है।

पुरुषों का कड़ा विरोध :

पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कई लोग तर्क दे रहे हैं कि यह एक अनावश्यक बोझ है और यह पुरुषों की स्वतंत्रता छीन लेता है, तथा वे इस फैसले को पलटने की मांग कर रहे हैं।

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