
लखनऊ, 15 जनवरी 2025:
अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का अगला वेतन खटाई में पड़ गया है।
यूपी सरकार ने अपने सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया था। वैसे तो सरकार ने कई बार इस संबंध में डेडलाइन बढ़ाई लेकिन 1 जनवरी 2025 को सभी जिलों को भेजे गए परिपत्र में 15 जनवरी तक की समय सीमा दी थी।
सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि आज शाम तक वर्ष 2024 तक की अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का जनवरी माह का वेतन रोक लिया जाएगा।
 
				 
					





