
नागपुर, 16 अप्रैल 2025
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक व्यक्ति को अपने 18 वर्षीय दोस्त और पड़ोसी की कथित तौर पर जहर देकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने दोस्त की अमीर पृष्ठभूमि से ईर्ष्या के कारण ऐसा किया था।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को हुडकेश्वर के नीलकंठ नगर निवासी मिथलेश उर्फ मंथन राजेंद्र चकोले (19) को उसी मोहल्ले में रहने वाले वेदांत उर्फ विजय कालीदास खंडाते की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित धनी पृष्ठभूमि से था और उसके परिवार ने हाल ही में आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो मंजिला मकान बनवाया था, जबकि आरोपी एक छोटे से मकान में रहता था और उससे ईर्ष्या करता था।
8 अप्रैल को मंथन ने वेदांत को पास की एक पान की दुकान पर बुलाया, जहाँ दोनों ने कोल्ड ड्रिंक पी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर वेदांत के ड्रिंक में कॉकरोच भगाने वाला जेल मिला दिया।
उन्होंने बताया कि पीड़ित बाद में घर लौटा और उसने चक्कर आने की शिकायत की, और उसकी हालत जल्दी ही बिगड़ गई। उसे सक्करदरा के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों को संदेह हुआ कि उसे ज़हर दिया गया था और उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वेदांत को होश नहीं आया और 12 अप्रैल को उसकी मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुरू में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर में जहर था और डॉक्टरों ने कहा कि यह संभव नहीं है कि उसने जानबूझकर ऐसा कोई पदार्थ खाया हो। उन्होंने बताया कि वेदांत की अंतिम गतिविधियों और फोन कॉल्स का पता लगाने पर पुलिस को पता चला कि उसका अंतिम फोन कॉल आरोपियों को आया था, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे एक पान की दुकान पर मिले थे और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी थी।
अधिकारी ने बताया कि मंथन को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने ईर्ष्या के कारण पीड़िता को जहर देने की बात कबूल की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने दावा किया है कि उसने पीड़ित को सबक सिखाने के लिए उसे बीमार करने की योजना बनाई थी, उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था।
अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी दावा किया कि जब वेदांत की हालत गंभीर हो गई तो वह घबरा गया और उसने एक फर्जी फिरौती का नोट लिखकर पीड़ित के पिता की कार पर छोड़ दिया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और घटना को अपहरण या जबरन वसूली के प्रयास का मामला बनाया जा सके।






