देहरादून, 21 जुलाई 2025:
उत्तराखंड के देहरादून में एक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड की राजपुर रोड स्थित शाखा को सील कर दिया। यह कार्रवाई तब की गई जब बैंक ने बीमित गृह ऋण के बावजूद मृतक ग्राहक की पत्नी को बीमा राशि देने से इनकार कर दिया और ऋण माफ नहीं किया।
जानकारी के अनुसार विकास कुमार ने सीएसएल बैंक से 6.50 लाख का गृह ऋण लिया था, जो बीमा कवर के अंतर्गत था। ऋण लेते समय बीमा की सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थीं और प्रीमियम की राशि भी काटी गई थी। इस बीच विकास कुमार की 12 जुलाई 2024 को आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी प्रिया को न तो बीमा की राशि दी गई और न ही ऋण से नो ड्यूज जारी किया गया।
बैंक की ओर से हो रही अनदेखी और प्रताड़ना से परेशान होकर प्रिया ने 11 जुलाई 2025 को डीएम सविन बंसल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सीएसएल बैंक के प्रबंधक पर 6.50 लाख की रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी की और बैंक को एक सप्ताह की मोहलत दी कि या तो बीमा क्लेम पास कर ऋण माफ करे या कानूनी कार्रवाई का सामना करे। निर्देशों की अवहेलना करने पर सोमवार को जिला प्रशासन ने राजपुर रोड स्थित सीएसएल की शाखा को सील कर दिया। शाखा की संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनहित सर्वोपरि है। यदि कोई संस्था मृतक आश्रितों के अधिकारों की अनदेखी करती है या शासनादेशों को नजरअंदाज करती है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। भावुक प्रिया ने प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि मैं बीते एक वर्ष से न्याय के लिए भटक रही थी। आज प्रशासन ने मेरी आस्था को जिंदा रखा है। मेरी चार बेटियों को अब नया सहारा मिला है।