
लखनऊ, 20 मई 2025:
यूपी की राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम इलाके चारबाग स्थित मोहन होटल में गत शनिवार रात हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। होटल में भीषण आग लगने से 30 से अधिक लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी, हालांकि दमकल टीम ने पांच गाड़ियों के साथ काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
अवैध रूप से बनाए गए होटल के दो फ्लोर
अग्निकांड के बाद हुई जांच में खुलासा हुआ है कि होटल का निर्माण नक्शे के विपरीत किया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की जांच में पाया गया कि होटल की दो मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई हैं। इसके चलते एलडीए ने होटल मालिक को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक होटल का मूल मानचित्र वर्ष 1935 में पास हुआ था, लेकिन उसके बाद मानचित्र से अधिक निर्माण कर लिया गया। इससे पहले 2022 में भी होटल के खिलाफ प्राधिकरण न्यायालय में वाद दर्ज किया गया था, जिसमें सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था।
सीएफओ की रिपोर्ट पर काटा गया बिजली कनेक्शन
आग लगने की घटना के बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) मंगेश कुमार के पत्र के आधार पर बिजली विभाग ने होटल का कनेक्शन काट दिया है। सीएफओ ने बताया कि जब तक होटल सभी अग्निशमन मानकों को पूरा नहीं करता, तब तक बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। यह कदम होटल में ग्राहकों की आवाजाही रोकने और भविष्य में जान-माल की हानि से बचाव के लिए उठाया गया है।
होटल को कई बार मिला नोटिस
होटल प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आती रही है। होटल बिना लाइसेंस के ही संचालन कर रहा था। सितंबर 2024, अक्टूबर 2024 और फरवरी 2025 में दमकल विभाग ने मानक पूरे न होने पर नोटिस जारी किए थे। लेकिन सुधार न होने पर विभाग ने डीएम को होटल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी। डीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, होटल मालिक ने कभी फायर एनओसी के लिए आवेदन ही नहीं किया।
शहर के 135 होटलों को नोटिस, 80 के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
दमकल विभाग ने शहरभर के 135 होटलों को अग्निशमन मानकों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजे हैं। वहीं 80 होटलों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र भेजा गया है। अभी तक लखनऊ में केवल 93 होटलों को ही वैध फायर एनओसी जारी की गई है।