
लखनऊ, 18 अक्टूबर 2025:
धनतेरस और दीपावली पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे लोगों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। यूपी में ईवी पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में दी जा रही 100% छूट की समयसीमा दो वर्ष बढ़ा दी है। अब खरीदार 2027 तक इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह छूट गत 13 अक्तूबर को समाप्त हो गई थी।
उच्च स्तरीय अधिकृत इलेक्ट्रिकल व्हीकल समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद औद्योगिक विकास विभाग के सचिव विजय किरण आनंद ने अधिसूचना जारी की। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में दूसरा संशोधन लागू कर दिया गया है।
संशोधन के तहत अब छूट का लाभ केवल प्रदेश में बने वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। देश के किसी भी हिस्से में बने इलेक्ट्रिक वाहन, यदि यूपी में खरीदे और पंजीकृत किए जाते हैं, तो उन्हें 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी।
इसके साथ ही स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों को सब्सिडी से बाहर कर दिया गया है। वहीं, एग्रीगेटर और फ्लीट ऑपरेटरों को पहले की तरह दो, तीन, चार-पहिया वाहनों के साथ अधिकतम दस ई-बसेस या ई-गुड्स कैरियर पर क्रय सब्सिडी लेने की अनुमति जारी रहेगी।
डीलरों के अनुसार नीति की अवधि समाप्त होने से पिछले सप्ताह ईवी की बिक्री में करीब 60% तक गिरावट आई थी। अब दो साल की अतिरिक्त राहत से बिक्री में फिर से तेजी आने की उम्मीद है।
पहले की नीति के अनुसार केवल यूपी में निर्मित ईवी पर तीन वर्षों तक 100% छूट थी। लेकिन अब संशोधन के बाद यह शर्त हटा दी गई है। यह छूट सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर समान रूप से लागू होगी। साथ ही नीति की कुल अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।