Lucknow City

लखनऊ की फेमस इदरीस बिरयानी की दुकान पर गंदगी का अंबार! नगर निगम की टीम ने ठोंका जुर्माना

शहर में गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई, नगर निगम की टीमों ने राजा बाजार, विक्टोरिया स्ट्रीट, पाटानाला, वीआईपी रोड, तेलीबाग, वृंदावन और बंगला बाजार इलाकों में चलाया अभियान

लखनऊ, 31 जनवरी 2026:

यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में मशहूर इदरीस बिरयानी की दुकान पर गंदगी और नियमों के उल्लंघन को लेकर 15 हजार रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है।

नगर निगम की टीम राजा बाजार, विक्टोरिया स्ट्रीट और पाटानाला क्षेत्र में नियमित निरीक्षण के लिए पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान इदरीस बिरयानी की दुकान के आसपास भारी मात्रा में गंदगी फैली मिली। इसके साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी किया जा रहा था। मौके की स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने गंदगी फैलाने के एवज में 15,000 रुपए का चालान काटा। वहीं तंबाकू अधिनियम के उल्लंघन पर 500 रुपए का शमन शुल्क भी वसूला गया।

नगर निगम की टीम ने क्षेत्र में 15 दुकानों का निरीक्षण किया जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 3 दुकानों के चालान काटे गए। इस दौरान 16,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। टीम ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि साफ-सफाई बनाए रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें, अन्यथा अगली बार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, वीआईपी रोड, तेलीबाग, वृंदावन सेक्टर-7 और बंगला बाजार इलाकों में जोनल सेनेटरी अधिकारी जितेंद्र गांधी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान 37 दुकानों की जांच की गई। जांच में कई दुकानों पर गंदगी और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। गंदगी फैलाने पर 7,000 रुपए और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, वहन व विक्रय पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जोन-8 में 13 चालान काटे गए और 13,000 रुपए की वसूली की गई।

नगर निगम अधिकारियों का कहना कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों और दूसरे लोगों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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