इंदौर, 27 फरवरी 2025
पीथमपुर के रहवासी भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर की रामकी फैक्ट्री में नष्ट नहीं करने को लेकर अलग-अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कचरे के निष्पादन को लेकर विभिन्न तरह के निर्देश दे दिए हैं, उसको लेकर अब रामकी फैक्ट्री में यूनियन कार्बाइड का जो कचरा रखा गया है उसे नष्ट करने को लेकर पीथमपुर के अधिकारियों ने योजना बना ली है।
बता दें, पीथमपुर में इंदौर और धार जिले के 24 स्थान के 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को सेक्टर वाइज सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। वहीं, कोर्ट के आदेश अनुसार पहला ट्रायल 27 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 10 टन कचरे का निष्पादन होगा। इसके बाद दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा ट्रायल 5 मार्च से शुरू होगा, तो वहीं कचरे के निष्पादन का विरोध कर रहे हैं। पीथमपुर बचाव समिति ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया है, उन्होंने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष में आता है तो कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन गांधीवादी पद्धति पर आधारित रहेगा। तो वहीं, पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके अनुसार हम उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। तब तक प्रशासन से ट्रायल न करने की मांग की जा रही है।
वहींं, दूसरी और पीथमपुर के एसडीएम का कहना है कि रामकी प्लांट में जो यूनियन कार्बाइड का कचरा रखा हुआ है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसी के निर्देशों के आधार पर जो प्रोटोकॉल है उसी के आधार पर कचरे को नष्ट करने को लेकर योजना बनाई जा रही है। पीथमपुर में शांति बने रहे इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पर्याप्त रूप से यहां पर मौजूद किया गया है।साथ ही लोगों से भी अपील की है कि किसी तरह की कोई अफवाह में ना आए क्योंकि जो भी कार्रवाई चल रही है यह माननीय न्यायालय के निर्देश पर चल रही है।