
प्रयागराज,4 जुलाई 2025:
मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष की एक महत्वपूर्ण अर्जी खारिज कर दी है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि आगामी सभी कार्यवाहियों में शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित संरचना’ के रूप में संदर्भित किया जाए। यह प्रार्थनापत्र मंदिर पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने 5 मार्च 2025 को दाखिल किया था।
हिंदू पक्षकार ने कोर्ट में दावा किया था कि जिस स्थल को मस्जिद बताया जा रहा है, उसके कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं – न खसरा-खतौनी में नाम, न नगर निगम में पंजीकरण और न ही टैक्स भुगतान। उन्होंने बिजली चोरी और ऐतिहासिक पुस्तकों का हवाला देते हुए इसे मस्जिद न मानने की अपील की थी।
हालांकि, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने 23 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया।