गोरखपुर, 5 जुलाई 2025:
गोरखपुर के एक व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग करने के मामले में सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने वारंट जारी करते हुए गोरखपुर के एसएसपी को पत्र भेजा है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर सांसद की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
मामले की जांच के दौरान यह सामने आया था कि जिस डबल बैरल गन (डीबीबीएल) का इस्तेमाल सांसद राम भुआल निषाद द्वारा किया जा रहा था, वह 1996 में गोरखपुर के बड़हलगंज के मुंडेरा बाबू गांव निवासी बेचू यादव के नाम पर जारी की गई थी। उल्लेखनीय है कि बेचू यादव की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद उनका लाइसेंस कथित तौर पर राम भुआल निषाद द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था।
इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आयुध लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
बीते कई अवसरों पर न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के बावजूद सांसद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसे अदालत ने न्यायिक अवमानना और मामले की गंभीरता के रूप में देखा। इसी आधार पर कोर्ट ने एक बार फिर गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए सख्त रुख अपनाया है।