
नई दिल्ली, 30 जून 2025
नई बाइक खरीदना चाहते हैं..लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए..केंद्र सरकार नई बाइक खरीदने वालों और बाइक बेचने वाले डीलरों के लिए नए नियम लाने जा रही है. अभी तक हम सिर्फ दोपहिया वाहन ही खरीदते थे..अब से ऐसा नहीं होगा..बाइक खरीदने पर हेलमेट अनिवार्य होगा..केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि बाइक बेचने वाले डीलरों को दो हेलमेट अनिवार्य रूप से देने होंगे.
सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि बाइक निर्माता कंपनियों को वाहन खरीदते समय दो हेलमेट उपलब्ध कराने चाहिए। इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सरकार की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए संशोधन नियमों की अंतिम अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर यह नियम अनिवार्य हो जाएगा।
सरकार ने 23 जून, 2025 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार, नए नियम का उद्देश्य सवार और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। दोपहिया वाहन खरीदते समय, बाइक निर्माताओं को केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले दो हेलमेट की आपूर्ति करनी होगी।
उपलब्ध कराए जाने वाले हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करने चाहिए। हालांकि, यह आवश्यकता मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है।
हेलमेट की अनिवार्यता के साथ ही सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय भी प्रस्तावित किया है। 1 जनवरी, 2026 से 50 सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता या 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर समेत सभी नए L2 कैटेगरी के दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) होना ज़रूरी है। ABS को भारतीय मानक IS14664:2010 के अनुरूप होना चाहिए। इससे अचानक ब्रेक लगाने पर स्किड होने की संभावना कम हो जाती है।
प्रस्तावित नियम वर्तमान में सार्वजनिक टिप्पणी के लिए उपलब्ध हैं। नागरिकों और हितधारकों के पास अपने सुझाव या आपत्तियाँ भेजने के लिए प्रकाशन की तिथि से 30 दिन का समय है। आप मंत्रालय के साथ comments-morth@gov.in पर ईमेल करके अपने विचार साझा कर सकते हैं।
यह देश भर में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय का लक्ष्य हेलमेट और ABS को अनिवार्य बनाकर बाइक से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है।






