नई दिल्ली, 4 जुलाई 2025
सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG-2025 के नतीजों को फिर से जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एक प्रश्न में गलती के मद्देनजर नतीजों को फिर से प्रकाशित करने की मांग की गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि उसने दो दिन पहले भी इसी तरह की याचिका को खारिज किया था।
कोर्ट ने कहा कि वह व्यक्तिगत परीक्षाओं से नहीं निपटता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कई सही उत्तरों के मुद्दे को स्वीकार करता है, लेकिन लाखों लोगों द्वारा लिखी गई परीक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है और इससे हजारों छात्रों के प्रभावित होने की संभावना है।
कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका आरोप है कि NEET UG परीक्षा के पेपर में गलत सवाल आया था, और इस गलती को सुधारा जाना चाहिए तथा परिणाम फिर से जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कोर्ट से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। मालूम हो कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NET) प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है।