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पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

नयी दिल्ली,28 जनवरी 2025:

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 1 जून 2020 को शुरू की गई इस योजना के तहत, वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकें।

मुख्य विशेषताएं:
• कार्यशील पूंजी ऋण: प्रारंभ में, वेंडर्स को ₹10,000 तक का ऋण प्रदान किया गया। बाद में, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दूसरे चरण में ₹20,000 और तीसरे चरण में ₹50,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
• डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा: वेंडर्स को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, प्रति डिजिटल लेन-देन ₹1 का कैशबैक दिया जाता है, जो एक महीने में अधिकतम ₹100 और वार्षिक ₹1,200 तक हो सकता है।
• ब्याज सब्सिडी: नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले वेंडर्स को 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो उनके बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाती है।
उपलब्धियां:
अब तक, इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल ₹8,600 करोड़ से अधिक के 65.75 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।

कैसे करें आवेदन:
वेंडर्स आधिकारिक वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है, जिससे अधिक से अधिक वेंडर्स इसका लाभ उठा सकें।
पीएम स्वनिधि योजना ने शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने में भी मदद की है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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