
लखनऊ,15 जनवरी 2025:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, योग्य किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
योजना की पात्रता मानदंड:
PM-KISAN योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- भूमि स्वामित्व: किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- परिवार का आकार: परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल होने चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए।
अयोग्य किसान:
निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति PM-KISAN योजना के लिए अयोग्य हैं:
• संविधान के तहत केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी।
• संविधान के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि।
• संविधान के तहत केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों के अधिकारी और कर्मचारी।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनकी पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयकरदाता।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आदि।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्यवसायी, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये या उससे अधिक है।
• किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भूमि स्वामित्व वाले किसान परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर (5 एकड़) या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि है।
किसान पंजीकरण की आवश्यकता और आवेदन प्रक्रिया:
PM-KISAN योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को पंजीकरण करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- ऑनलाइन पंजीकरण: किसान PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ‘नए किसान पंजीकरण’ विकल्प का चयन करें। यहां आवश्यक विवरण भरें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- ई-केवाईसी: पंजीकरण के बाद, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि आपकी पहचान सत्यापित हो सके। यह प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है।
- स्थिति की जांच: पंजीकरण के बाद, अपनी आवेदन स्थिति की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘अपनी स्थिति जानें’ विकल्प का उपयोग करें।
नोट: यदि आप स्वयं पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ग्राम पंचायत कार्यालय से सहायता ले सकते हैं। वे आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।
संपर्क जानकारी:
किसान PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं।
सारांश:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना और सही तरीके से पंजीकरण करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है।






