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Reading: राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी।
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The Ho Halla > Blog > National > राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी।
National

राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी।

ankit vishwakarma
Last updated: February 14, 2025 5:53 pm
ankit vishwakarma 7 months ago
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नई दिल्ली, 14 फरवरी 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक बड़ी घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत हो गया है। 26/11 आतंकी हमले का मुख्य आरोपी वर्तमान में अमेरिका की एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में है और भारत वर्षों से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा, “हम भारत को एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति सौंप रहे हैं, जो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का आरोपी है।”

हाल ही में 21 जनवरी, 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, “हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर और लागू अमेरिकी कानून के अनुरूप, विदेश विभाग वर्तमान में इस मामले में अगले कदमों का मूल्यांकन कर रहा है।”

बयान में कहा गया, “हम लंबे समय से मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करते रहे हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले के आरोपी को प्रत्यर्पित करने के अमेरिका के कदम की सराहना की और उसके प्रत्यर्पण की पुष्टि करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। “मुंबई आतंकी हमले के एक अपराधी को भारत में पूछताछ और मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित किया जा रहा है। मैं इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं।”

पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे मुंबई पर 26/11 के हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 164 लोग मारे गए थे, से अब भारतीय एजेंसियां ​​पूछताछ करेंगी और भारत में मुकदमे का सामना करेंगी।

राणा को मुंबई आतंकी हमले की जानकारी थी और वह पाकिस्तान में आतंकी समूहों और उनके नेताओं के संपर्क में था। राणा के सह-षड्यंत्रकारियों में डेविड कोलमैन हेडली भी शामिल था। हेडली ने अपना अपराध स्वीकार किया और राणा के खिलाफ सहयोग किया।

राणा पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का भी आरोप है।

मुंबई पुलिस द्वारा दायर 400 से अधिक पृष्ठों के आरोपपत्र में उल्लेख किया गया है कि तहव्वुर हुसैन राणा 11 नवंबर 2008 को भारत आया और 21 नवंबर तक देश में रहा। उसने इनमें से दो दिन मुंबई के पवई स्थित रेनेसां होटल में बिताए।

मुंबई क्राइम ब्रांच को हेडली और राणा के बीच ईमेल संवाद मिला था। 26/11 आतंकी हमलों से जुड़े एक ईमेल में डेविड हेडली ने मेजर इकबाल की ईमेल आईडी के बारे में पूछा था।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक ऑपरेटिव मेजर इकबाल को 26/11 आतंकवादी हमले के मामले में आरोपी बनाया गया था।

राणा पर पहले इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। दूसरे अधिरोहण अभियोग में उस पर तीन आरोप लगाए गए। जूरी ने उसे काउंट 11 (डेनमार्क में आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश) के तहत दोषी ठहराया। जूरी ने राणा को काउंट 12 (लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करना) के तहत भी दोषी ठहराया।

26 नवंबर 2008 को मुंबई के प्रतिष्ठित ताज महल होटल पर हुए भीषण आतंकवादी हमले में 20 सुरक्षा बल कर्मियों और 26 विदेशियों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक घायल हुए थे।

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