
लखनऊ, 4 अक्टूबर 2025:
त्योहार से पहले वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स भुगतान से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब बिना FASTag या बैलेंस खत्म होने की स्थिति में दोगुना टोल देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर अगर वाहन स्वामी यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो उन्हें केवल सवा गुना (1.25 गुना) शुल्क देना होगा।
मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत उदाहरण के लिए यदि किसी वाहन की सामान्य टोल फीस ₹100 है और वाहन बिना फास्टैग टोल प्लाजा पर पहुंचता है, तो नकद भुगतान करने पर जहां पहले ₹200 देना होता था, वहीं अब यूपीआई से भुगतान करने पर मात्र ₹125 ही देने होंगे।
इसके साथ ही, अगर किसी कारणवश टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम में खराबी के कारण फास्टैग से भुगतान नहीं हो पाता है, तो वाहन को बिना किसी शुल्क के टोल पार करने की अनुमति दी जाएगी। उसे “शून्य लेनदेन” की रसीद जारी की जाएगी।
सरकार के इस कदम से त्योहारों के दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ कम होने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।