
भोपाल, 6 जुलाई 2025
बॉलीवुड़ अभिनेता सैफ अली खान को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पटौदी खानदान की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को ‘दुश्मन संपत्ति’ (Enemy Property) घोषित कर दिया गया है।
सैफ बचपन में जिस घर में पले-बढ़े थे, उसमें फ्लैगस्टाफ हाउस भी शामिल है, जिसे ‘दुश्मन संपत्ति’ (Enemy Property) माना गया है। इसका मतलब है कि पूरी संपत्ति सरकारी संपत्ति हो जाएगी। इस फैसले ने सैफ की दादी साजिदा सुल्तान के पक्ष में 25 साल पहले दिए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।
आखिर क्या हैं पूरा मामला :
भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की तीन बेटियां थीं: आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और कमर ताज राबिया सुल्तान। जब आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं, तो इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। हालांकि, साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी कर ली। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी और बाद में सैफ अली खान को इन संपत्तियों का हिस्सा विरासत में मिला।
2014 में ‘दुश्मन संपत्ति’ विभाग ने इन संपत्तियों को ‘दुश्मन संपत्ति’ (Enemy Property) घोषित कर दिया। 2015 में सैफ और उनके परिवार ने इसे चुनौती दी और हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। 13 दिसंबर 2024 को जस्टिस विवेक अग्रवाल ने 2015 का स्थगन हटा लिया इसने फैसला सुनाया कि संपत्तियों का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार होना चाहिए न कि वंशवादी उत्तराधिकार के आधार पर।






