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National

सुप्रीम कोर्ट की ED को कड़ी फटकार, कहा – आपके अधिकार हैं तो दूसरों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचें

ankit vishwakarma
Last updated: April 11, 2025 6:08 pm
ankit vishwakarma 5 months ago
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नई दिल्ली, 11 अप्रैल 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। ईडी ने अनुच्छेद 32 के तहत एक कथित घोटाले की जांच को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। ईडी ने नागरिक पूर्ति निगम (एनएएन) मामले की जांच छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।

अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।

न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने ईडी से अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने पर सवाल उठाया, जो कि व्यक्तियों के लिए है। एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। एसवी राजू ने कहा, “ईडी के भी मौलिक अधिकार हैं।”

अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “अगर ईडी के पास मौलिक अधिकार हैं, तो उसे लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए।” अदालत ने अंततः एएसजी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह मामला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं से जुड़ा है। कथित घोटाला तब प्रकाश में आया जब राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरवरी 2015 में पीडीएस प्रणाली के लिए नोडल एजेंसी नान के कुछ कार्यालयों पर छापा मारा। छापों में 3.64 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई।

छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल के नमूने परीक्षण के बाद घटिया और खाने के लिए अनुपयुक्त पाए गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, पूर्व एनएएन अध्यक्ष और एनएएन के पूर्व प्रबंध निदेशक आलोक शुक्ला सहित 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह कथित घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था।

2019 में, ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

हाल ही में, ईडी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के कुछ अधिकारी धन शोधन मामले में कुछ आरोपियों को अदालत से राहत दिलाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे।

इस संबंध में, जांच एजेंसी ने मामले में अनिल टुटेजा सहित कुछ हाई-प्रोफाइल आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।

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