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Reading: लोकसभा में बिना किसी हंगामे के बीच आयकर और कराधान कानून विधेयक बिल पास!
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लोकसभा में बिना किसी हंगामे के बीच आयकर और कराधान कानून विधेयक बिल पास!

ankit vishwakarma
Last updated: August 12, 2025 10:43 am
ankit vishwakarma 1 month ago
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नई दिल्ली, 12 अगस्त 2025

विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा ने सोमवार को कर संबंधी दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज निचले सदन में आयकर (संख्या 2) विधेयक और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक पेश किए जाने के बाद इन्हें आज लोकसभा में पारित कर दिया गया।

आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025, आयकर अधिनियम, 1961 से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेता है। इस विधेयक में वरिष्ठ भाजपा सदस्य बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें शामिल हैं।

अन्य कानून – कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के ग्राहकों को कर लाभ प्रदान करना है।

आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, “सरकार ने प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों पर सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।”

प्रवर समिति ने आयकर विधेयक, 2025 में कई बदलावों का सुझाव दिया था, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

बयान में कहा गया है, “मसौदे के निर्माण, वाक्यांशों की व्यवस्था, परिणामी परिवर्तनों और क्रॉस-रेफरेंस की प्रकृति में संशोधन हैं। इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का फैसला किया है। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।”

लोकसभा में ध्वनिमत से पारित कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 में आयकर खोज मामलों के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन योजना में बदलाव शामिल हैं और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान किए गए हैं। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का प्रयास करता है।

इसी तरह, सरकार ने जुलाई में घोषणा की थी कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुई। बिहार में मतदाता सूचियों के संशोधन पर विपक्षी सदस्यों के कड़े विरोध के बीच विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया।

कार्यवाही का स्थगन : इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

 

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