
नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025
मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक को लोकसभा में मंज़ूरी मिल गई है। बिहार में चल रहे एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ऐसा लगता है कि बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए मर्चेंट शिपिंग अधिनियम-1958 में संशोधन किया गया है। नवीनतम संशोधन भारत सरकार को उन जहाजों को ज़ब्त करने का अधिकार देता है जिन पर किसी भी देश का झंडा नहीं लगा है और जिन्हें भारतीय तट पर प्रवेश करने पर झंडा फहराने की कानूनी अनुमति नहीं है।
वहीं इस लेकर राज्यसभा ने भी ‘समुद्री मार्ग से माल परिवहन’ विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय समुद्री कानूनों के आधुनिकीकरण के तहत यह विधेयक पेश किया है। लोकसभा ने पिछले साल मार्च में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह नया विधेयक लगभग 100 साल पुराने ब्रिटिश काल के ‘समुद्री मार्ग से माल परिवहन अधिनियम-1925’ का स्थान लेगा। यह नवीनतम अधिनियम भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नीतियों से जोड़ेगा।






