जीवन में कब कौन-सी मुसीबत आ जाए, कोई नहीं जानता। शादी के समय जो साथी सात जन्मों का साथ निभाने की कसम खाता है, कई बार किस्मत साथ नहीं देती और वह बीच रास्ते में ही साथ छोड़ देता है। ऐसे समय में महिलाओं को भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं महिलाओं की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “निराश्रित महिला पेंशन योजना” यानी “विधवा पेंशन योजना” शुरू की है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनके पति का निधन हो गया है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। फिलहाल यूपी में 26 लाख से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभ उठा रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) 2009 में शुरू की गई थी, ताकि 40 से 59 वर्ष की आयु वाली गरीब विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत, योग्य विधवाओं को नियमित पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान और आत्मनिर्भर बन सके। उत्तर प्रदेश में इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है, ताकि राज्य की बीपीएल श्रेणी की विधवाओं तक यह मदद सही समय पर पहुँच सके।
🌼 विधवा पेंशन योजना क्या है?

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें वे महिलाएं शामिल हो सकती हैं —
- जिनके पति का निधन हो चुका है
- जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की है
- और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं
📜 कौन कर सकता है आवेदन (eligibility criteria)

विधवा पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं –
महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।
महिला को राज्य या केंद्र सरकार की किसी और योजना से पेंशन नहीं मिल रही हो।
📝 विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (Application process)

आप ऑनलाइन आवेदन खुद कर सकती हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यानी जनसेवा केंद्र से मदद ले सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया:
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर “Widow Pension” टैब पर क्लिक करें।
फिर “Apply Online” पर क्लिक करें।
अब एक Application Form खुलेगा। इसमें सभी जानकारी ध्यान से भरें –
व्यक्तिगत जानकारी
बैंक खाते की डिटेल
सालाना आय
इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
फोटो
जन्म प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
Captcha डालकर फॉर्म Submit करें।
मोबाइल पर आने वाला OTP डालें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें।
👉 यही नंबर आगे किसी भी पूछताछ में काम आएगा।
🔎 आवेदन के बाद क्या होता है?
फॉर्म जमा करने के बाद आपकी जानकारी की जांच होती है —
गांव में – खंड विकास अधिकारी (BDO) जांच करते हैं
शहर में – उपजिलाधिकारी (SDM) जांच करते हैं
इसके बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी अंतिम जांच करते हैं
सब कुछ सही होने पर PFMS सिस्टम से मंजूरी मिल जाती है
💰 कितनी पेंशन मिलती है? (Benefits)

हर पात्र महिला को ₹1000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। इससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। यह पैसा सरकार सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करती है ताकि कोई बिचौलिया बीच में न हो।
🕐 पेंशन मिलना कब शुरू होता है? (Important dates and deadlines)

आवेदन जमा करने के लगभग 4 महीने के अंदर फैसला ले लिया जाता है।
अगर सब दस्तावेज सही हैं तो पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, नहीं तो आवेदन रद्द हो जाता है।
💸 पेंशन कब और कितनी बार मिलेगी?
पेंशन हर तीन महीने (तिमाही) में दी जाती है। यानी साल में चार बार पैसे खाते में आते हैं 👇
| तिमाही | पैसा कब आएगा | किन महीनों का होगा |
| ———— | | ———————- |
| पहली तिमाही | मई में | अप्रैल, मई, जून |
| दूसरी तिमाही | जुलाई में | जुलाई, अगस्त, सितंबर |
| तीसरी तिमाही | अक्टूबर में | अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर |
| चौथी तिमाही | जनवरी में | जनवरी, फरवरी, मार्च |
📋 पेंशन की सूची कैसे तय होती है?
जिन आवेदिकाओं की मृत्यु हो चुकी है या जो अपात्र घोषित हो गई हैं, उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। सूची पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बनेगी। अगर एक ही दिन कई आवेदन आते हैं तो उम्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी (कम उम्र वालों को पहले)। अगर उम्र भी समान है तो कम आय वाली महिला को प्राथमिकता मिलेगी। अगर तीनों ही समान हैं तो नाम के अंग्रेजी अक्षर के अनुसार सूची बनेगी।
📑 आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
उम्र का प्रमाण पत्र (स्कूल या मेडिकल सर्टिफिकेट)
तहसील द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (IFSC कोड के साथ)
मोबाइल नंबर
यह शपथ पत्र कि आवेदिका किसी और पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रही है
🔍 विधवा पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
“निराश्रित महिला पेंशन” टैब पर क्लिक करें।
नीचे दी गई “पेंशनर सूची (Pensioner List)” पर जाएं।
वित्तीय वर्ष चुनें।
फिर जिला → विकासखंड → ग्राम पंचायत चुनें।
“कुल पेंशनर्स” वाले लिंक पर क्लिक करें।
अब आपके सामने पूरा लाभार्थी सूची खुल जाएगी।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1-विधवा पेंशन योजना क्या है?
जवाब-इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा सहारा मिलेगा। अब उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, भोजन और रोज़मर्रा के खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हर महीने मिलने वाली ₹1000 की पेंशन उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सम्मान दोनों लाएगी।
2-Up me widow Pension Kitni hai?
जवाब-पहले उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह यानी सालभर में ₹6000 की पेंशन मिलती थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹1000 प्रतिमाह कर दिया है, जिससे महिलाओं को पहले से दोगुना लाभ मिलेगा।
3-पति के मरने पर विधवा को कितना मिलता है?
जवाब-पति के मरने पर विधवा को 1000/- प्रति माह का अनुदान दिया जाता है।
4-यूपी में विधवाओं के लिए सरकारी योजना क्या है?
जवाब-उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत पात्र विधवाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपने जीवनयापन, बच्चों की पढ़ाई और आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें।
5-उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है?
जवाब-उत्तर प्रदेश सरकार ने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं को सहायता देने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना लागू की है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 की पेंशन दी जाती है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
हाल ही में क्या हुए बदलाव? (Updates)
महिला कल्याण विभाग ने पति की मृत्यु बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की 1115.64 करोड़ रुपए की धनराशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही ट्रांसफर कर दी थी।






