Uttar Pradesh

UP : बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन तो होगा एक्शन… गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाई

लखनऊ, 3 अगस्त 2025:

यूपी के कई जिलों में ड्रोन के माध्यम से लोगों में भय फैलाने की घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लागू किया जाएगा। सीएम कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे सभी जिलों में ड्रोन संचालन की समीक्षा करें और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाएं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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