इन हिम्मती कंधों को सहारा देने और उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक ऐसी योजना, जो न सिर्फ़ बुजुर्गों को आर्थिक मदद देती है, बल्कि ये एहसास भी कराती है-कि ज़िंदगी के साठ साल पार करने के बाद भी, इज़्ज़त के साथ जिया जा सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं, ये योजना क्या है…और सरकार इसमें कितनी मदद देती है?
क्या है ये योजना?
60 साल या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीने के लिए मजबूर हैं, अब स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, क्योंकि शुरू की गई है—“उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना” (Uttar Pradesh old age pension scheme)। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। इसके तहत राज्य के सभी पात्र बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है,ताकि वे न केवल अपने बुढ़ापे की ज़रूरतें पूरी कर सकें, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।
कौन ले सकता है यूपी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ? (Eligibility)

अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और अपने golden years को सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो ये योजना खास आपके लिए है
- स्थायी निवासी: आपका उत्तर प्रदेश का permanent resident होना ज़रूरी है।
- उम्र की शर्त: आपकी age 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: आप गरीबी रेखा (BPL) से नीचे हों- ग्रामीण क्षेत्र में सालाना आय ₹46,080 तक और शहरी क्षेत्र में सालाना आय ₹56,460 तक।
- सरकारी नौकरी नहीं: अगर आप कभी सरकारी सेवा (government job) में रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए eligible नहीं हैं।
- एक ही पेंशन: आप किसी दूसरी pension scheme का फायदा पहले से नहीं ले रहे हों।
कैसे लें इस योजना का लाभ? (Application Process)

अगर आप UP वृद्धावस्था पेंशन योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है
- आवेदन करने के दो तरीके हैं: आप online application दो तरह से कर सकते हैं —
(A) किसी Common Service Centre (CSC) के ज़रिए
(B) खुद से या किसी Internet Cafe से
- पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले जाएं एकीकृत सामाजिक पोर्टल (Integrated Social Portal) पर। वहीं से आवेदन की शुरुआत होगी।
- Registration करें
ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले self registration करना ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ details भरनी होंगी —
Personal Details:
- जनपद (District)
- आपका नाम
- पिता/पति का नाम
- पूरा पता
- ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र का चयन
- श्रेणी (Category)
- तहसील
- जन्म तिथि (Date of Birth)
- मोबाइल नंबर
Bank Details:
- बैंक का नाम
- शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
Income Details:
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संख्या
- आय प्रमाण पत्र क्रमांक
- जरूरी Documents Upload करें
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- Final Step- Submit
सारी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद Submit पर क्लिक करें। बस! आप योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक पंजीकृत (Registered) हो जाएंगे।
- Application Status Update
आपके आवेदन के स्वीकृत (Accepted) या अस्वीकृत (Rejected) होने, और बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर होने की पूरी जानकारी आपको SMS के ज़रिए आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।
इस योजना में क्या मिलेगा फायदा? (Benefits)

इस योजना के तहत हर पात्र बुजुर्ग को हर महीने ₹1,000 की pension राशि सीधे उनके bank account में भेजी जाती है।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन पात्र है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तक और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 तक है, वे वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए पात्र हैं।
- वृद्धा पेंशन की योग्यता क्या होनी चाहिए?
वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष से ऊपर, BPL श्रेणी और किसी अन्य पेंशन का लाभ न लेने वाले व्यक्ति पात्र हैं।
- यूपी में 60 साला पेंशन कितनी है?
60 वर्ष से ऊपर के BPL बुजुर्गों को सरकार हर महीने ₹1000 पेंशन देती है।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक (Important official links)

- वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
- यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
- यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
- आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
संपर्क विवरण (Contact Details):
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
हेल्पलाइन: 0522-2209259 | ईमेल: director.sw@dirsamajkalyan.in
पता: प्राग नारायण रोड, बटलर कॉलोनी, लखनऊ–226001






