आशुतोष तिवारी
सुल्तानपुर, 2 जनवरी 2025:
उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या में 56 प्रतिशत युवा हैं, जो प्रदेश के कार्यबल की रीढ़ हैं। इन युवाओं की असीमित क्षमता को सही दिशा में विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की शुरुआत की है।
जिला उद्योग उपायुक्त नेहा सिंह ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 21-40 वर्ष के कौशल-प्रशिक्षित युवाओं को उत्पाद या सेवा आधारित उद्यम स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज मुक्त ऋण: प्रथम चरण में 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए चार वर्षों तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त और कोलेटरल-गारंटी मुक्त ऋण।
- आवश्यक अंशदान : सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15%, ओबीसी के लिए 12.5%, और एससी/एसटी/दिव्यांग लाभार्थियों के लिए 10% अंशदान अनिवार्य।
- पात्रता:
o आयु: 21 से 40 वर्ष।
o शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण। इंटरमीडिएट या समकक्ष को वरीयता।
o कौशल: विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी योजना, यूपी कौशल विकास मिशन, या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से कौशल प्रमाणपत्र/डिग्री/डिप्लोमा।
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन एमएसएमई पोर्टल (https://msme.up.gov.in) पर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उन्हें बैंकों को प्रेषित किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
योजना के बारे में और जानकारी के लिए युवा लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
नेहा सिंह, जिला उपायुक्त उद्योग, ने सभी योग्य युवाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।