
लखनऊ, 29 अगस्त 2025 :
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के आठ जिलों में पटाखों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के तहत इन जिलों में निर्माण बिक्री भंडारण के साथ इनके इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। उल्लंघन की शिकायत पर एक लाख का जुर्माना और पांच साल की सजा तक का फैसला लिया गया है।
बता दें कि सर्वाेच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। अब पश्चिमी यूपी के आठ जिलों में भी इसे लेकर पूरी सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया गया है। प्रतिबंध वाले जिलों में मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली व मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
यहां पटाखों के निर्माण, भंडारण व बिक्री (आनलाइन सहित) और इनके प्रयोग पर भी लगा प्रतिबंध लागू किया गया है।
इन जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण व उपयोग की शिकायत सीधे यूपी 112 पर की जा सकती है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें पांच वर्ष तक की साज व एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।