
लखनऊ, 16 सितंबर 2025:
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता को लेकर आंदोलित यूपी के परिषदीय विद्यालयों के टीचरों के लिए अच्छी खबर है। इस संबंध में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं। सरकार समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती रही है। ऐसे में उनकी योग्यता और वर्षों की सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। यूपी टीचर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है।
फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह फैसला शिक्षक हित में है। उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि रिवीजन दाखिल करने से पहले एनसीटीई से यह स्पष्ट कराया जाए कि आरटीई-2009 की धारा 23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होना चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक विरोध जताते हुए चरणबद्ध आंदोलन की राह पर हैं।