उत्तर प्रदेश में अब उन मासूम बच्चों की परवाह की जा रही है, जिनके माता-पिता नहीं हैं। कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” अब सभी अनाथ और बेसहारा बच्चों तक पहुंच चुकी है। इस योजना के तहत बच्चे न केवल आर्थिक मदद पाते हैं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी सुविधाओं का पूरा पैकेज भी मिलता है, जिससे ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर भविष्य की ओर आत्मनिर्भर कदम बढ़ा सकें।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की है। यह योजना 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है, जिनके माता-पिता कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस योजना के तहत बच्चों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा, पालन-पोषण और विवाह तक की जिम्मेदारी भी सरकार द्वारा निभाई जाएगी। इस तरह, बच्चे बिना किसी चिंता के अपने जीवन और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कौन-कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा इस योजना के लिए योग्य है या नहीं, तो नीचे दिए गए आसान पॉइंट्स को पढ़ें:
1️⃣ स्थायी निवासी होना जरूरी है
- आवेदक का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2️⃣ माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण
- वह बच्चे जो कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता खो चुके हैं।
3️⃣ लीगल गार्डियन की मृत्यु
- बच्चे का लीगल गार्डियन (कानूनी अभिभावक) अगर कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है, तो भी बच्चा पात्र है।
4️⃣ आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु
- जो बच्चे अपने कमाई करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो चुके हैं, वे भी योजना के तहत लाभार्थी बन सकते हैं।
5️⃣ उम्र सीमा
- बच्चे की उम्र 18 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
6️⃣ सभी बच्चे लाभार्थी होंगे
- परिवार के सभी बच्चे, चाहे वे जैविक हों या कानूनी रूप से गोद लिए गए, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में लाभ लेने की आसान प्रक्रिया (Application Process)

Step 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
- सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन फॉर्म लें। यह फॉर्म संबंधित कार्यालय या जिला कार्यालय से मिल सकता है।
Step 2: फॉर्म भरें
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही और पूरी तरह भरें। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
Step 3: दस्तावेज़ संलग्न करें
आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें (नीचे सूची देखें)।
Step 4: आवेदन जमा करें
भरा हुआ और स्वप्रमाणित आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में जमा किया जा सकता है:
- ग्राम विकास अधिकारी या पंचायत कार्यालय
- विकास खंड या लेखपाल कार्यालय
- तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय
Step 5: सत्यापन
- आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी आपके फॉर्म और दस्तावेज़ों की सत्यता जांच करेंगे। अगर सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आवेदन मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
Step 6: सूचित होना
- आवेदन मंजूरी मिलने के बाद आपको आधिकारिक सूचना दी जाएगी। उसके बाद आप योजना के तहत मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आयु प्रमाण पत्र – बच्चे की उम्र साबित करने के लिए
- निवास प्रमाण पत्र – यूपी का स्थायी निवासी होने का प्रमाण
- मृत्यु प्रमाण पत्र (साल 2019 से) – माता-पिता की मृत्यु का साक्ष्य
- नवीनतम फोटो – बच्चे और अभिभावक की नई फोटो
- आय प्रमाण पत्र – अगर माता-पिता जीवित नहीं हैं तो यह जरूरी नहीं
- शैक्षणिक संस्थान में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र – स्कूल/कॉलेज में नामांकन का प्रमाण
- कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र – अगर माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना – मिलने वाले लाभ (Benefits)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र बच्चों और उनके परिवारों को कई महत्वपूर्ण लाभ दिए जाते हैं। नीचे इसे आसान भाषा में और स्टेप-बाय-स्टेप समझाया गया है।

1. बच्चों के लिए आवास और देखभाल
- 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास की सुविधा।
- प्रति माह बच्चों की देखभाल हेतु ₹4,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
- यह राशि बच्चों के भोजन, पढ़ाई और देखभाल के खर्च के लिए उपयोग की जाएगी।
2. स्कूलों में प्रवेश
- योजना के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों का प्रवेश कराना। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास की सुविधा मिलेगी।
3. बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता
- योजना के तहत बालिकाओं को विवाह के समय ₹1,01,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उनके भविष्य और विवाह के खर्च को आसान बनाना है।
4. उच्च शिक्षा और तकनीकी सहायता
- जो बच्चे 18 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें लैपटॉप या टैबलेट प्रदान किया जाएगा। इससे उनकी पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा में मदद मिलेगी।
5. संपत्ति की कानूनी सुरक्षा
- योजना के तहत बच्चों की चल और अचल संपत्ति की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। यह उनकी भविष्य की संपत्ति पर किसी भी तरह के अन्याय या अवैध कब्जे से सुरक्षा देता है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कब कर सकते हैं आवेदन? (Important dates and deadlines)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के लिए कोई तय आख़िरी तारीख नहीं है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 से हुई थी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति (CWC) से संपर्क करना होगा। आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर पात्र बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक और शैक्षणिक सहायता दी जाती है।
पाठकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1-उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की। इसका संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता-पिता को खो दिया।
2-मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए balvikas.missionvatsalyaup.in या myscheme.gov.in) पर जाना होगा।
3-मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जरूरी होते हैं।
4- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई 2021 को की थी।
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