
गाजीपुर, 23 अगस्त 2025:
मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से शनिवार को कासगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 6 बजे गाजीपुर से कासगंज जेल भेजा गया। गाजीपुर जेल प्रशासन ने उसके स्थानांतरण की पुष्टि की है, लेकिन इसके पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया गया है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एक दिन पहले ही अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत उनकी पत्नी अफशा अंसारी के नाम पर शहर कोतवाली के देवड़ी बल्लभ दास में एक संपत्ति कुर्क की गई थी। इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट से छुड़ाने के लिए उमर अंसारी ने अपने अधिवक्ता लियाकत अली के माध्यम से कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। आरोप है कि इस अर्जी में उमर ने अपनी मां अफशा अंसारी (जिन पर 50 हजार का इनाम है) के फर्जी हस्ताक्षर किए थे।
मामला सामने आने के बाद मुहम्मदाबाद कोतवाली में उमर अंसारी और उनके वकील लियाकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने उमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
वकील लियाकत की जमानत अर्जी भी खारिज
इस मामले में सह-आरोपी वकील लियाकत अली के खिलाफ भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इसी बीच, लियाकत अली ने एडीजे शक्ति सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। शुक्रवार को इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान, जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।






